30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पैन को आधार से कराया लिंक, 17 करोड़ अब भी बाकी

 देश में अब तक 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पैन-आधार से लिंक कराए हैं। सोमवार को संसद में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 27 जनवरी 2020 तक 30,75,02,824 पैन आधार से लिंक हो चुके हैं वहीं 27 जनवरी 2020 तक 17,58,03,617 पैन ऐसे हैं जो आधार से लिंक नहीं हुए हैं। सरकार ने आधार-पैन लिंक कराने की अंतिम तिथी 31 मार्च तय की है, हालांकि गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक आधार से लिंक न कराने पर भी पैन कार्ड रद्द (इनऑपरेटिव) नहीं किया जा सकेगा। ठाकुर ने कहा कि इस बात को सुनिश्चित किया गया है किडाटा किसी भी प्रकार से लीक ना हो।



10 लाख से ज्यादा कीमत की प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन के लिए देना होगा पैन नंबर
ठाकुर ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री करता है तो उसे पैन नंबर देना आवश्यक है। उन्होने बताया कि 24 जनवरी 2020 तक करीब 85 फीसदी चालू और बचत खाते आधार से लिंक हो गए हैं। इसके अलावा, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NCPI) के आंकड़ों के अनुसार, बैंकों द्वारा 31 दिसंबर, 2019 तक 59.15 करोड़ RuPay कार्ड जारी किए हैं।



आधार से लिंक न कराने पर पैन रद्द नहीं होगा
गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक आधार से लिंक न कराने पर भी पैन कार्ड रद्द (इनऑपरेटिव) नहीं किया जा सकेगा। आयकर विभाग ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2020 तय की है। इस तारीख तक किसी व्यक्ति का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किए जाने पर उसका पैन नंबर इनऑपरेटिव हो जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि आधार एक्ट की वैधता फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में पैन और आधार को लिंक करने पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता है।


देश में 125 करोड़ लोगों के पास आधार
दिसंबर 2019 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूएडीएआई) द्वारा जार आंकड़ों के अनुसार देश में रहने वाले 125 करोड़ नागरिकों के आधार कार्ड बनाए गए हैं। देश में आधार प्रोजेक्ट को 2010 में लागू किया गया था।Image result for pan card link to aadhar card